बिहार के छपरा व्यवहार न्यायालय में गंभीर अपराधों के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लक्ष्य के तहत पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार वर्ष 2025 में सारण जिले के विभिन्न थानों में दर्ज गंभीर मामलों को चिह्नित कर अदालत में प्राथमिकता के आधार पर अभियोजन कार्यवाही कराई जा रही है। इसी क्रम में दरियापुर थाना क्षेत्र के एक हत्या मामले में आज अहम निर्णय सुनाया गया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 09 राजीव कुमार भारती की अदालत ने दरियापुर थाना कांड संख्या 07/20 (दिनांक 07.01.20) से जुड़े हत्या के मामले में आरोपित बनारस राय और नुनु राय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दोनों को 6-6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में अनुसंधानकर्ता ने समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण जांच पूरी कर मजबूत साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। अभियोजन पक्ष ने चिकित्सक और अनुसंधानकर्ता सहित कुल 8 साक्षियों की गवाही कराई, जिनमें आरोप सिद्ध हुआ। अदालत में लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा और सहायक अधिवक्ता समीर कुमार मिश्रा ने अभियोजन का पक्ष मजबूती से रखा, जिसके आधार पर रामपुर जैती गांव के निवासी दोषियों को सजा दिलाई गई।



