बेगूसराय जिले में जारी भीषण ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्रों की समय सारिणी में बदलाव किया है। जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र सहित कक्षा 8वीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियाँ 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। यह निर्देश जिला दंडाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत जारी किया है।
कक्षा 8वीं से ऊपर की कक्षाओं का संचालन शीतलहर को ध्यान में रखते हुए विशेष सावधानी के साथ पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:30 बजे तक करने का आदेश दिया गया है। वहीं सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन केवल मध्याह्न 12:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे के बीच ही बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने तक सीमित रहेगा।
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जिला अधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस), बेगूसराय को आदेश का सख़्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। मिशन दक्ष, प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं के लिए आयोजित विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस आदेश के प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगी। बेगूसराय जिले में सुबह और शाम के समय तापमान में हो रही अत्यधिक गिरावट तथा शीतलहर को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।