BLN-: अब बिहार में खनन माफियाओं की खैर नहीं है। राज्य सरकार जल्द हीं अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए पुराने कानून में संसोधन करने जा रही है। राज्य सरकार का यह फैसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अवैध खनन को रोकने के लिए सख्त टिप्पन्नी के बाद आया है ।
नए नियम के अनुसार अब खान एवं भूतत्व विभाग को यह अधिकार होगा कि वह अवैध रूप से खनन या ढुलाई मे शामिल गाड़ियों को जब्त कर उनकी नीलामी कर सकती है । जहां पहले खान एवं भूतत्व विभाग गाड़ियों को लोकल थाना या पुलिस के हवाले कर देती थी, जहां से कुछ मामूली आर्थिक दंड या अन्य तरीकों से खनन माफिया अपनी गाडियाँ छुड़वा ले जाते थे ,लेकिन अब पूरा अधिकार खान एवं भूतत्व विभाग को दिया जा रहा है ।
खान एवं भूतत्व विभाग कि प्रधान सचिव हरजोत कौर ने बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए नयी नियमावली तैयार कि जा रही है ,जिसके अनुसार अब खान एवं भूतत्व विभाग को यह अधिकार होगा कि वह बालू या किसी भी अवैध खनन में लिप्त वाहन को जब्त कर उसकी नीलामी तक कर सकती है, चाहे वह वाहन ट्रक हो JCB हो या ट्रकटर हो। इससे पहले विभाग को पुलिस और परिवहन विभाग दोनों की ही आवश्यकता पड़ती थी।
आपको बता दें की राजस्व के लिहाज से खान एवं भूतत्व विभाग राज्य सरकार के उन कुछ गिने चुने विभागों में से एक है जिसने पिछले वित्तीय वर्ष मे अपने निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक राजस्व प्राप्त किया था।
वित्तीय वर्ष 20-21 में निर्धारित लक्ष्य 1600 करोड़ रु था जबकि विभाग ने कुल 1678.79 करोड़ राजस्व की प्राप्ति की थी। जिसमें बालू की बंदोबस्ती से 668 करोड़, ईंट भट्टा से 73.08 करोड़ और जुर्माने के तौर पर 54.64 करोड़, वहीं वर्किंग डिपार्टमेन्ट से सबसे अधिक 772.07 करोड़ रु प्राप्त किया गया था, इसके अतिरिक्त पत्थर और क्रेशर उद्योग से 79.39 करोड़ राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ था ।