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एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: ज्योति राघव
Published by: ज्योति राघव
Updated Mon, 22 Dec 2025 04:30 PM IST
R Madhavan: दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता आर माधवन के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक अंतरिम रोक आदेश पारित किया है। इसके तहत कमर्शियल इस्तेमाल के लिए ‘धुरंधर’ एक्टर की तस्वीरों और नाम का इस्तेमाल बिना इजाजत नहीं कर सकेंगे।
आर माधवन
– फोटो : अमर उजाला
