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Bihar: दुष्कर्म मामले में विधि विवादित किशोर को 12 साल की कारावास, शादी का झांसा देकर कर रहा था यौन शोषण

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Bihar: दुष्कर्म मामले में विधि विवादित किशोर को 12 साल की कारावास, शादी का झांसा देकर कर रहा था यौन शोषण

2 वर्ष पूर्व शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए गए विधि विवादित किशोर को किशोर न्यायालय के न्यायाधीश सह एडीजे प्रथम अरुण कुमार शर्मा की अदालत ने पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत 12 वर्ष का कठोर कारावास और ₹50,000 अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही, अदालत ने भादवि की धारा 323 के तहत 3 महीने का कारावास और ₹1,000 अर्थदंड देने का निर्देश भी दिया।

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अदालत ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत ₹4,00,000 सहायता एवं पुनर्वास राशि प्रदान करने का भी आदेश जिला प्रशासन को दिया। आरोपी को अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को देने का निर्देश भी दिया गया।

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इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक बाल संरक्षण राकेश कुमार ने बताया कि पीड़िता, जो जिला अंतर्गत पाली थाना क्षेत्र की निवासी है, ने आरोपी किशोर के खिलाफ जहानाबाद महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता का आरोप था कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर 2 वर्ष तक शारीरिक संबंध बनाए और शादी की बात कहने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह अदालत में पेश किए, जबकि बचाव पक्ष ने दो गवाहों को पेश किया।

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