बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी तैयारी तेज हो गई है। इसी क्रम में प्रमंडलीय आयुक्त सह निर्वाची पदाधिकारी राजीव रोशन ने बताया कि शिक्षक मतदाताओं के लिए मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया एक बार फिर खोली गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व निर्धारित समय 30 सितंबर से 6 नवंबर 2025 में कई शिक्षक आवेदन नहीं कर पाए थे, इसलिए दावा-आपत्ति की नई अवधि 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक तय की गई है।
त्योहारों और चुनावी व्यस्तता के कारण कई शिक्षक रह गए थे वंचित
निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि दुर्गापूजा, दिवाली, छठ पूजा और चुनावी व्यस्तता जैसी परिस्थितियों के कारण कई योग्य शिक्षक मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने से चूक गए। इसके साथ ही जिन शिक्षकों का नाम प्रकाशित सूची में शामिल नहीं हो पाया है, वे भी इस विस्तारित अवधि में दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।
पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विशेष अवसर
राजीव रोशन ने स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों ने पहले से आवेदन किया था, वे 25 नवंबर को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें। यदि नाम शामिल नहीं है, तो वे फॉर्म-19 भरकर दावा कर सकते हैं। वहीं वे शिक्षक, जो पहली बार आवेदन करना चाहते हैं और अब तक वंचित रहे, वे भी फॉर्म-19 भरकर अपने संबंधित प्रखंड कार्यालय में 10 दिसंबर 2025 तक आवेदन जमा कर सकते हैं। यह अवधि छूटे हुए शिक्षकों को मतदाता बनने का सुनहरा मौका प्रदान करती है।
यह भी पढ़ें-Crime:बिहार में MP की युवती देह व्यापार का शिकार, भागकर खेत में छिपी और बचाई जान; खान सर के पास आई थी पढ़ने
समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील
निर्वाची पदाधिकारी सह आयुक्त ने सभी शिक्षकों से अपील की कि वे निर्धारित तिथियों में दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि आगामी शिक्षक निर्वाचन में उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके। साथ ही शिक्षक संगठनों से भी आग्रह किया गया कि वे इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को लेकर शिक्षकों में जागरूकता सुनिश्चित करें।
