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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: विकास कुमार
Published by: विकास कुमार
Updated Sun, 21 Dec 2025 06:03 PM IST
अदालत ने अपने 12 पेज के आदेश में पीड़िता के आचरण को ‘बेहद असंभावित’ बताया। न्यायाधीश ने कहा कि घटना के बाद पीड़िता घर जाने या पुलिस को सूचित करने के बजाय एक अजनबी ‘अंकल’ के घर रुकी, फिर आरोपी की फैक्टरी जाकर उसे थप्पड़ मारा, और दोस्त आफताब के साथ घूमती रही।
कोर्ट ने दुष्कर्म आरोपी को दी जमानत
– फोटो : अमर उजाला
