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Delhi: सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत कर पीड़िता परिवार की जगह दोस्त के साथ घूमती रही, आरोपी को कोर्ट ने दी जमानत

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: विकास कुमार

Updated Sun, 21 Dec 2025 06:03 PM IST

अदालत ने अपने 12 पेज के आदेश में पीड़िता के आचरण को ‘बेहद असंभावित’ बताया। न्यायाधीश ने कहा कि घटना के बाद पीड़िता घर जाने या पुलिस को सूचित करने के बजाय एक अजनबी ‘अंकल’ के घर रुकी, फिर आरोपी की फैक्टरी जाकर उसे थप्पड़ मारा, और दोस्त आफताब के साथ घूमती रही।


कोर्ट ने दुष्कर्म आरोपी को दी जमानत
– फोटो : अमर उजाला



विस्तार


दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को नियमित जमानत दे दी। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट (एसएफटीसी) की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रश्मि गुप्ता ने कहा कि पीड़िता के बयानों में कई असंगतियां हैं, एफआईआर दर्ज करने में चार दिनों की देरी है, और मेडिकल जांच में कोई चोट या यौन उत्पीड़न के निशान नहीं मिले। अदालत ने कहा पीड़िता ने अपने ही बयान में बताया कि वह सामूहिक दुष्कर्म के बाद किसी अनजान व्यक्ति के घर रुकी, परिवार को बताने के स्थान पर अपने दोस्त के साथ घूमती रही, इस दौरान परिवार उसकी तलाश कर रहा था। यह बेहद असंभावित है।

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