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Delhi Riots Case: दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को 14 दिन की राहत, सगी बहन की शादी के लिए मिली अंतरिम जमानत

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Delhi Riots Case: दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को 14 दिन की राहत, सगी बहन की शादी के लिए मिली अंतरिम जमानत

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अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
Published by: अनुज कुमार

Updated Thu, 11 Dec 2025 05:02 PM IST

उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में आरोपी उमर खालिद को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। आरोपी ने बहन की शादी में शामिल होने के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका दी थी।


उमर खालिद (फाइल फोटो)
– फोटो : सोशल मीडिया



विस्तार


कड़कड़डूमा कोर्ट ने बृहस्पतिवार को दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश समीर बाजपाई ने कहा कि खालिद 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जमानत पर रहेगा।

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